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गुरुकुल विश्वभारती

सीबीएसई से सहबद्ध नई दिल्ली ( एफिलिएशन कोड - 531114, स्कूल कोड - 41088 )सीबीएसई - नई दिल्ली से सहबद्ध

शुल्क संरचना

शुल्क सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

  1. रसोइयों और अन्य सेवाओं के रखरखाव एवं निरंतरता के लिए वार्षिक भोजन शुल्क बारहों महीनों के लिए, अवकाश अवधि सहित, जमा करना अनिवार्य है।
  2. गुरुकुल परिसर (छात्रावास) में विद्यार्थियों के लिए एक स्टोर की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ दैनिक आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिलती हैं। फल एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए एक कैंटीन भी उपलब्ध है। इस हेतु विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत पॉकेट मनी खाते में कुछ राशि जमा कर सकते हैं।
  3. पुस्तकों और स्टोर की वस्तुओं के संबंध में, खरीदी गई वस्तुओं की राशि अन्य शुल्कों के साथ जमा करनी होगी, जिसे उचित रूप से समायोजित किया जाएगा। शुल्क विद्यालय कार्यालय में प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं।
  4. किसी भी गुरुकुल कर्मचारी को भोजन शुल्क नकद न दें। यदि कोई अभिभावक ऐसा करते हैं, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
  5. इस वातावरण में विद्यार्थी अपने घर जैसा अनुभव करेंगे। किंतु यदि कोई विद्यार्थी बिना अनुमति गुरुकुल से बाहर जाता है, तो संस्था केवल इसकी सूचना देगी, अन्य किसी बात की जिम्मेदारी संस्था की नहीं होगी। जो विद्यार्थी गुरुकुल से भाग जाते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें पुनः प्रवेश केवल अभिभावक या संरक्षक की जिम्मेदारी पर ही दिया जाएगा।
  6. गुरुकुल में अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी प्रवेश लेते हैं। अतः सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संपूर्ण वर्ष की शुल्क एवं अनुमानित वार्षिक व्यय चार किस्तों (प्रत्येक तीन माह पर) में जमा करना आवश्यक है। अर्थात अप्रैल, मई और जून माह का शुल्क प्रवेश के समय जमा करना होगा। इसी प्रकार अगली तीन किस्तें क्रमशः जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में जमा करनी होंगी।
  7. पैसे, कीमती वस्तुएँ, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई भी वस्तु जो प्रधानाचार्य या मुख्य वार्डन द्वारा प्रतिबंधित है, रखना सख्त वर्जित है। इसके लिए ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि विद्यार्थी दूसरी बार दोषी पाया जाता है, तो उसका नाम विद्यालय की नामावली से हटा दिया जाएगा।
  8. जो विद्यार्थी प्रवेश के तुरंत बाद या सत्र के दौरान गुरुकुल छोड़ देते हैं, उन्हें तीन माह की ट्यूशन फीस एवं प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
  9. सभी प्रकार के वार्षिक शुल्क एवं व्यय अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है। विलंब होने पर ₹10 प्रति दिन का जुर्माना देना होगा। यदि तिमाही शुल्क 25 तारीख तक जमा नहीं किया गया, तो विद्यार्थी को कक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसे छात्रावास में ही रहना होगा। 30 तारीख के बाद विद्यार्थियों को शुल्क जमा कराने के लिए घर भेज दिया जाएगा।
  10. यदि कोई विद्यार्थी प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो ₹100 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। पुनः दस दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसका नाम विद्यालय की नामावली से हटा दिया जाएगा।
  11. विलंब शुल्क में छूट केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी, यदि प्रधानाचार्य उसे उचित समझें।

शुल्क छूट के संदर्भ में आवश्यक सूचना

जो अभिभावक अपने बच्चे का वार्षिक शुल्क अग्रिम जमा करायेंगे, उन्हें 1200 रुपये तथा छह माह का शुल्क अग्रिम जमा कराने पर 500 रुपये की छूट दी जाएगी। वार्षिक तथा त्रैमासिक खर्च जमा कराने की तिथियाँ: पहली बार प्रवेश के समय जमा करवाएँ।

पहली बारप्रवेश के समय जमा करवाएँ समस्त वार्षिक शुल्क अथवा अप्रैल से जून तक का त्रैमासिक शुल्क।
दूसरी बारएक से दस जुलाई तक जमा करवाएँ जुलाई से सितम्बर तक का त्रैमासिक शुल्क।
तीसरी बारएक से दस अक्तूबर तक जमा करवाएँ अक्तूबर से दिसम्बर तकका त्रैमासिक शुल्क।
चौथी बारएक से दस जनवरी तक जमा करवाएँ जनवरी से मार्च तक का प्रैमासिक शुल्क।

Fee Structure Chart

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